नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कुत्ते के काटने से बच्चे, वयस्क, बुजुर्ग या कमजोर व्यक्ति की मौत या चोट लगने के मामलों में, वह राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले बड़े मुआवज़े को तय कर सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि 75 सालों से सरकारों ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कुछ नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि वह इस लापरवाही के लिए राज्य सरकारों को जवाबदेह ठहराना चाहता है। बेंच ने कहा, “इसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराओ।”
जस्टिस नाथ ने कहा, “हर कुत्ते के काटने और बच्चे, वयस्क, बुजुर्ग या कमजोर व्यक्ति की मौत या चोट के लिए, हम सरकार से बड़ा मुआवज़ा तय कर सकते हैं। पिछले 75 सालों से कुछ नहीं किया गया है।” पशु कल्याण संगठन की ओर से पेश हुईं सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा, “माई लॉर्ड्स, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको बिल्कुल करना चाहिए।” जस्टिस नाथ ने कहा, “साथ ही, उन सभी लोगों की भी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही है जो दावा करते हैं कि वे कुत्तों को खाना खिलाते हैं… उनकी रक्षा करें, उन्हें घर ले जाएं। उन्हें अपने परिसर में, अपने घर में रखें। उन्हें हर जगह घूमने, कचरा फैलाने और लोगों को डराने और काटने की इजाज़त क्यों दी जानी चाहिए, जिससे मौत हो जाती है?”
जस्टिस मेहता ने भी लोगों का पीछा करने वाले कुत्तों पर टिप्पणी की। जस्टिस नाथ ने कहा कि कुत्ते के काटने का असर ज़िंदगी भर रहता है। गुरुस्वामी ने कहा कि वह भी कुत्ते के हमले का शिकार हो चुकी हैं। जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की कि भावनाएं और चिंताएं सिर्फ़ कुत्तों के लिए हैं। गुरुस्वामी ने जवाब दिया कि वह इंसानों के बारे में भी उतनी ही चिंतित हैं। गुरुस्वामी ने कहा कि जो तरीके काम करेंगे वे हैं कुत्तों की नसबंदी और मानवीय व्यवहार। उन्होंने यह भी बताया कि रेगुलेटर अपना काम करने में नाकाम रहे हैं। बेंच के सामने यह तर्क दिया गया कि ऐसे रेगुलेटर या केंद्र सरकार फंड का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ABC नियम सिर्फ़ कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने के बारे में नहीं हैं, बल्कि जानवरों को कैद करने के खिलाफ़ भी एक कोशिश है।

